नयी दिल्ली, 15 जनवरी दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 20 फरवरी से मानवरहित विमान, पैराग्लाईडर और गर्म गुब्बारे जैसी चीजों के उड़ाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 20 जनवरी को प्रभाव में आ जाएगा एवं अगले 27 दिनों तक यानी 15 फरवरी तक लागू रहेगा।
इस आदेश में कहा गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी पैरा ग्लाईरों, पैरा मोटर, हैंग ग्लाईडरों, मानवरहित विमानों, मानवहित अन्य विमान प्रणालियों आदि के माध्यम से आम लोगों, गणमान्य लोगों और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है, ‘‘ इसलिए, दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसे गैर परंपरागत चीजों के उड़ाने पर रोक लगा दी है, जो ऐसा करेगा वह भादंसं की धारा 188 के तहत दंड का पात्र होगा।
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