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रोहिणी अदालत में गोलीबारी का मामला : उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालतों की सुरक्षा का मुद्दा अत्यावश्यक

By भाषा | Updated: September 28, 2021 17:17 IST

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नयी दिल्ली, 28 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में सुरक्षा का मुद्दा ‘‘अत्यावश्यक’’ है क्योंकि वकील भी इन घटनाओं में शिकार बन सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने भीड़भाड़ वाले रोहिणी अदालत कक्ष में हुई गोलीबारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस और ‘दिल्ली बार काउंसिल’ को मंगलवार को नोटिस जारी किया और पांच दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह याचिका महिला वकील की ओर से दायर की गई है।

अदालत ने कहा, ‘‘यह जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी जाए। इस तरह की घटनाओं में वकीलों की भी जान जा सकती है। हम ऐसा नहीं चाहते।’’ इसके साथ ही अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की।

दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अजयइंदर सांगवान ने अदालत को सूचित किया कि उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि जिला अदालतों में सुरक्षा उच्चतम न्यायालय की तरह बढ़ाई जाएगी।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि दिल्ली में जिला अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कदम उठा रही है।

याचिकाकर्ता वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि वह दिल्ली की विभिन्न अदालतों में वकालत कर रही हैं, जो असुरक्षित हैं और वहां बदमाशों के लिए एक-दूसरे से बदला लेना आसान हो गया है, जिससे अदालतें हजारों वकीलों के लिए असुरक्षित हो गई हैं।

याचिका में दिल्ली पुलिस और ‘दिल्ली बार काउंसिल’ को अदालत के प्रवेश द्वार पर सभी पुलिस कर्मियों को अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वकील के आईडी कार्ड की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि 24 सितंबर को रोहिणी के अदालत कक्ष में गोलीबारी की घटना में तीन बदमाश मारे गए थे और एक विधि प्रक्षिशु घायल हो गई थीं। रोहिणी अदालत में शुक्रवार को बदमाश जितेंद्र गोगी की, वकील के भेष में आये दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। संदेह है कि दोनों टिल्लू गिरोह के सदस्य थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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