निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

By भाषा | Updated: February 19, 2021 00:37 IST2021-02-19T00:37:02+5:302021-02-19T00:37:02+5:30

FIR lodged against woman for violating prohibited area rules | निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

मुंबई, 18 फरवरी महाराष्ट्र के पवई क्षेत्र निवासी एक महिला के खिलाफ निषिद्ध क्षेत्र में होने के बावजूद शहर छोड़ने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर कोरोनावायरस मामलों की संख्या तेज दर से बढ़ रही है, इसलिए बीएमसी ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है।

महिला के खिलाफ सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. हिरामन महांगड़े की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

महिला जिस इमारत में रहती थी वहां एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद, पूरे तल को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था।

बीएमसी अधिकारी ने आरोप लगाया कि बुधवार को महिला ने किसी को सूचित किए बिना शहर छोड़ दिया ।

महिला के खिलाफ भादसं की धारा 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: FIR lodged against woman for violating prohibited area rules

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे