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नाबालिग के यौन उत्पीड़न के जुर्म में महिला बाल संरक्षिका को 20 साल की कैद

By भाषा | Updated: September 16, 2021 21:12 IST

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हैदराबाद, 16 सितंबर हैदराबाद की एक अदालत ने नौ साल के लड़के के यौन उत्पीड़न को लेकर एक विद्यालय की एक महिला बाल संरक्षिका (केयरटेकर) को बृहस्पतिवार को 20 साल की कैद की सजा सुनायी।

विशेषकर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई से संबंधित एक त्वरित विशेष अदालत ने पोक्सो एवं भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत 27 वर्षीय इस महिला को दोषी पाया एवं उसपर 10000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार लड़कों के एक विद्यालय में इस महिला बाल संरक्षिका ने नवंबर 2017 में कई मौकों पर इस लड़के के गुप्तांगों को छुआ एवं उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

नाबालिग के पिता ने उसके शरीर पर जलने का निशान मिलने पर एक दिसंबर, 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। जब लड़के से इन निशानों के बारे में पूछा गया तो उसने अपने पिता को बताया कि महिला बाल संरक्षिका उसे कसकर पकड़ती थी, उसका चुंबन करती थी और उसके गुप्तांगों को छूती थी। जब नाबालिग ने उससे (संरक्षिका) कहा कि वह अपने माता-पिता को इस बारे में बता देगा तब उसने उसे धमकी दी और जलती हुई सिगरेट एवं लाइटर से जला दिया।

इस शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया एवं उसे बाद में गिरफ्तार किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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