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नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को उम्रकैद

By भाषा | Updated: December 20, 2021 16:28 IST

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मंगलुरु, 20 दिसंबर कर्नाटक के उडुपी जिला स्थित एक पोक्सो फास्ट ट्रैक अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश येरमाल कल्पना ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है और साथ में लड़की को जान से मारने की धमकी देने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दे।

यह मामला उडुपी महिला थाने में पिछले साल मई में दर्ज कराया गया था। 41 वर्षीय पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ तब बलात्कार किया था जब उसकी पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे। उसने अपनी बेटी को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

लड़की ने एक पड़ोसी की मदद से अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता, उसकी मां और पड़ोसी के बयान ने आरोपों को साबित करने में मदद की। विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र अभियोजन की ओर से पेश हुए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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