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बेटी से दुराचार के दोषी पिता को उम्रकैद

By भाषा | Updated: October 27, 2021 19:40 IST

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आजमगढ़ (उप्र), 27 अक्टूबर जिले की एक अदालत ने अपनी ही नाबालिग पुत्री से पांच साल तक दुराचार करने के आरोपी एक व्यक्ति को बुधवार को उम्रकैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ अक्टूबर 2020 को एक नाबालिग लड़की ने निजामाबाद थाने में दर्ज करायी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका पिता शोएब पिछले पाँच वर्षों से उसके साथ दुराचार कर रहा है और विरोध करने पर मारने-पीटने की धमकी देता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) रवीश कुमार अत्री ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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