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सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने के आरोपी किसान को दो साल जेल की सजा

By भाषा | Updated: April 1, 2021 13:44 IST

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मुजफ्फरनगर (उप्र), एक अप्रैल जिले की एक अदालत ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण के आरोप में एक किसान को दो साल जेल की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने बुधवार को सोहनबीर सिंह को सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने संबंधी कानून की धारा तीन एवं चार के तहत दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा के अनुसार बेगराजपुर गांव में एक सार्वजनिक जल सिंचाई नाले का अतिक्रमण करने के आरोप में राजस्व अधिकारी संजय कुमार की सिंह के खिलाफ यहां के मंसूरपुर पुलिस थाने में 25 सितंबर, 2013 को शिकायत दर्ज कराने बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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