फरीदाबाद अदालत ने निकिता हत्याकांड में दो लोगों को दोषी ठहराया

By भाषा | Updated: March 24, 2021 23:10 IST2021-03-24T23:10:28+5:302021-03-24T23:10:28+5:30

Faridabad court convicted two people in Nikita murder case | फरीदाबाद अदालत ने निकिता हत्याकांड में दो लोगों को दोषी ठहराया

फरीदाबाद अदालत ने निकिता हत्याकांड में दो लोगों को दोषी ठहराया

चंडीगढ़, 24 मार्च हरियाणा में फरीदाबाद की एक त्वरित अदालत ने निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को दो लोगों को दोषी ठहराया।

निकिता को पांच महीने पहले उसके कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी और यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी।

बचाव पक्ष के वकील आदिल सिंह रावत ने बताया कि मुख्य आरोपी तौसीफ और एक अन्य आरोपी रेहान को दोषी करार दिया गया और तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

बचाव पक्ष के वकील पी एल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

पुलिस ने बताया था कि तौसीफ, निकिता तोमर से विवाह करना चाहता था और उसने 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले को ‘‘लव जिहाद’’ से जोड़ा था और राज्य विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि सरकार ‘‘लव जिहाद’’ से निपटने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है।

इस मामले को 26 मार्च को पांच माह हो जाएंगे। हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था।

निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

उन्होंने कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई।

मृतक के पिता ने कहा, “हरियाणा में लव जिहाद पर कानून नहीं बना, इसलिए मैं सरकार से निराश हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वादा किया था कि वह कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कानून नहीं बनाया गया।’’

तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया। तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया है।

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Web Title: Faridabad court convicted two people in Nikita murder case

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