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हर एक व्यक्ति, जिसका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं है, वे विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं: गृह मंत्रालय

By भाषा | Updated: August 20, 2019 15:24 IST

एनआरसी की अंतिम सूची इस माह के अंत में जारी होनी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं होंगे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में अपना मामला ले जा सकता है। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया।

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ठळक मुद्देअसम में एनआरसी की सूची में जिन लोगों के नाम शामिल नही हैं सरकार उनके अपील करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी : गृह मंत्रालय।एनआरसी की अंतिम सूची से छूटे लागों के अपील करने की व्यवस्था करेगी सरकार: गृह मंत्रालय।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि असम के जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए सरकार अपील करने की पूरी व्यवस्था करेगी।

एनआरसी की अंतिम सूची इस माह के अंत में जारी होनी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं होंगे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में अपना मामला ले जा सकता है। यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया।

इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया,‘‘यह निर्णय लिया गया कि एनआरसी से छूटे लोगों को सहायता मुहैया कराने के वास्ते राज्य सरकार पर्याप्त व्यवस्था करेगी ताकि सूची में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ अपील करने का उन्हें पूरा मौका मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं होगा, वह अपना मामला अपीलीय प्राधिकार यानि विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष रख सकता है।’’ 

टॅग्स :एनआरसीअमित शाहसुप्रीम कोर्टअसमसर्बानंद सोनोवाल
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