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तेलंगाना के वोट के बदले नोट मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल किया

By भाषा | Updated: May 27, 2021 17:51 IST

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नयी दिल्ली, 27 मई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वोट के बदले नोट मामले से जुड़ी अपनी धन शोधन जांच के संबंध में तेलंगाना कांग्रेस के सांसद ए रेवंत रेड्डी, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक वेंकट वीरैया समेत कुछ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने यहां एक बयान में बताया कि 2015 के इस मामले में हैदराबाद के नाम्पल्ली में विशेष धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन की शिकायत (आरोप पत्र) दाखिल की गई है।

उसने कहा कि नोट के बदले वोट मामले में मलकाजगिरी से कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी, सथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एस वेंकट वीरैया, बिशप हैरी सेबेस्टियन, रुद्र शिवकुमार उदय सिम्हा, मथैया जेरूसलेम और वेम कृष्ण कीर्तन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

रेड्डी और वीरैया पहले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) में थे, लेकिन अब रेड्डी कांग्रेस और वीरैया टीआरएस में हैं।

एजेंसी ने दावा किया कि उसकी जांच में यह स्थापित हुआ कि आरोपियों ने यह अपराध किया और धन शोधन किया, जो पीएमएलए के तहत अपराध है।

उसने कहा, ‘‘इसलिए ईडी ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुरोध किया है कि धनशोधन के मामले में सुनवाई शुरू की जाए।’’

यह मामला 2015 का है, जब एल्विस स्टीफनसन (तेलंगाना विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोनीत विधायक) को 50 लाख रुपये नकद रिश्वत दी गई थी, ताकि वह या तो विधान परिषद में मतदान से दूर रहें या तेदेपा उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में मतदान करें। मतदान एक जून 2015 को होना था।

ईडी ने बताया कि भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

एजेंसी ने बताया कि उसने जांच के दौरान आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज किए।

ईडी ने कहा, ‘‘ईडी की जांच में यह स्थापित हुआ कि अनुमुला रेवंत रेड्डी, एस वेंकट वीरैया और अन्य ने वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट हासिल करने के लिए एल्विस स्टीफनसन को रिश्वत देने की साजिश रची थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आरोपियों ने एल्विस स्टीफनसन से संपर्क किया और उन्हें पांच करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। एल्विस स्टीफनसन ने इस बारे में एसीबी से शिकायत की। इसके बाद जाल बिछाया गया और आरोपियों के साथ उनकी मुलाकात को गोपनीय तरीके से रिकॉर्ड किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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