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एल्गार परिषद मामला: आरोपी गाडलिंग ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की

By भाषा | Updated: July 6, 2021 21:21 IST

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मुंबई, छह जुलाई एल्गार परिषद-माओवादी मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें अगले महीने उनकी मां की पहली पुण्यतिथि पर कुछ रस्मों में भाग लेने के लिए अस्थायी जमानत दी जाए।

गाडलिंग ने पिछले साल जमानत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। वकील इंदिरा जयसिंह और आर सत्यनारायण के जरिये दायर की गई याचिका में गाडलिंग ने विशेष अदालत के 2020 के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

गाडलिंग को पुणे पुलिस द्वारा जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। इस मामले की छानबीन बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली थी। गाडलिंग की मां की 15 अगस्त 2020 को मौत हो गई थी।

तब उनकी याचिका को कई बार खारिज कर दिया गया था। मंगलवार को इंदिरा जयसिंह ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे इनामदार की पीठ से गाडलिंग को जमानत देने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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