एल्गार मामला: अदालत ने कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: July 12, 2021 20:39 IST2021-07-12T20:39:02+5:302021-07-12T20:39:02+5:30

Elgar case: Court rejects activist Anand Teltumbde's bail plea | एल्गार मामला: अदालत ने कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज की

एल्गार मामला: अदालत ने कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 12 जुलाई मुंबई की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार 70 वर्षीय कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश डी ई कोठालीकर ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए तेलतुंबडे को जमानत देने से इनकार कर दिया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार है।

एनआईए ने पिछले साल अप्रैल में तेलतुंबडे को गिरफ्तार किया था और उन्होंने जनवरी 2021 में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि अभियोजन पक्ष का यह आरोप सही नहीं है कि वह “युद्ध छेड़ रहे हैं या युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जनता को उकसा रहे हैं।’’

तेलतुंबडे अभी नव मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। एनआईए के वकील प्रकाश शेट्टी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए मौखिक और दस्तावेजों के रूप में पर्याप्त सामग्री है।

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Web Title: Elgar case: Court rejects activist Anand Teltumbde's bail plea

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