एल्गार परिषद मामला: अगले सप्ताह तय किए जा सकते हैं आरोप, सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया

By विशाल कुमार | Published: April 20, 2022 08:02 AM2022-04-20T08:02:19+5:302022-04-20T08:05:30+5:30

विशेष न्यायाधीश दिनेश ई. कोठालीकर ने आरोपी के वकीलों और एनआईए के विशेष लोक अभियोजक से कहा कि अगर दोनों पक्ष सहयोग करते हैं तो अगली सुनवाई में आरोप तय करके मुकदमा आगे बढ़ सकता है।

elgaar-parishad case court nia accused | एल्गार परिषद मामला: अगले सप्ताह तय किए जा सकते हैं आरोप, सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया

एल्गार परिषद मामला: अगले सप्ताह तय किए जा सकते हैं आरोप, सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया

Highlightsअदालत ने आरोपियों और एनआईए दोनों को मामले को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दियाकोर्ट ने सभी आरोपियों को अगले सप्ताह 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा।मामले में पुणे पुलिस ने 2018 में नौ आरोपियों को और सात अन्य को एनआईए ने 2020 में गिरफ्तार किया था।

मुंबई: एल्गार परिषद मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपियों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) दोनों को मामले को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और सभी आरोपियों को अगले सप्ताह 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष न्यायाधीश दिनेश ई. कोठालीकर ने आरोपी के वकीलों और एनआईए के विशेष लोक अभियोजक से कहा कि अगर दोनों पक्ष सहयोग करते हैं तो अगली सुनवाई में आरोप तय करके मुकदमा आगे बढ़ सकता है।

मामले में पुणे पुलिस ने 2018 में नौ आरोपियों को और सात अन्य को एनआईए ने 2020 में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है।

आरोपियों ने विशेष अदालत को बताया था कि उन्होंने पुणे पुलिस और एनआईए द्वारा जांच के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की क्लोन प्रतियां मांगी थीं।

पिछले सप्ताह इतने ही आरोपितों को चार प्रतियों की आपूर्ति की गई। मंगलवार को एक और पांच को एनआईए द्वारा उपलब्ध कराया गया था। विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले में वकील उपलब्ध प्रतियां एकत्र करें, ताकि मामला आगे बढ़ सके।

इसने एनआईए को शेष प्रतियां अगली तारीख तक अन्य आरोपियों को देने का भी निर्देश दिया। एनआईए ने पिछले साल अगस्त में आरोपों का मसौदा पेश किया था जिसके आधार पर अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला करेगी।

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