चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले आम चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों में सभी प्रकार के तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग का यह प्रयास देश में तंबाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला निर्वाचन अधिकारियों-सह-जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश जारी करने को कहा है कि वे सभी मतदान केंद्रों में धूम्रपान के साथ साथ चबाने योग्य तंबाकू के उपयोग पर भी रोक सुनिश्चित करें।दिशानिर्देशों में कहा गया है कि देश के सभी मतदान केंद्रों को सिर्फ धूम्रपान मुक्त नहीं बल्कि तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाए। इससे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चबाने योग्य सुगंधित तम्बाकू पर भी रोक होगी।प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस संबंध में एक बैनर भी लगाया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को उनके बूथ पर तंबाकू मुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। सभी जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों द्वारा इस अभियान की निगरानी की जाएगी।यह कदम दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोग से संपर्क किए जाने के बाद उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मतदान केंद्रों को केवल धूम्रपान-मुक्त घोषित किए जाने के बदले उन्हें तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी।अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) डा. एस के अरोड़ा ने एक पत्र में कहा था कि तंबाकू का उपयोग बीमारी, अशक्तता और समय से पहले मृत्यु आदि के साथ ही स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन, देश की वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाता है। मतदान केंद्रों पर लोगों को तंबाकू के प्रभाव के बारे में अवगत कराने का यह बेहतरीन अवसर होगा।उन्होंने इस कदम के लिए आयोग को धन्यवाद दिया।
लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, सभी राज्यों को निर्देश जारी
By भाषा | Updated: December 26, 2018 20:40 IST