निर्वाचन आयोग : पंचायत चुनाव में पांच से अधिक के समूह में प्रचार नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

By भाषा | Updated: March 22, 2021 22:19 IST2021-03-22T22:19:26+5:302021-03-22T22:19:26+5:30

Election Commission: Candidates will not be able to campaign in groups of more than five in Panchayat elections | निर्वाचन आयोग : पंचायत चुनाव में पांच से अधिक के समूह में प्रचार नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग : पंचायत चुनाव में पांच से अधिक के समूह में प्रचार नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

लखनऊ, 22 मार्च उत्तर प्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों/ जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को पांच से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी।

राज्‍य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोविड-19 के दिशानिर्देश का अनुपालन कराने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से बचाव के उपाय और आवश्यक एहतियात बरतने के दिशा-निर्देश दिये हैं। आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।

आयोग ने आवश्यक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में अपर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन करने का निर्देश दिया है। यह समिति केंद्रों पर व्यवस्था का सत्यापन करेगी।

अपर निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्‍य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित दूरी का पालन करने, सभी कर्मियों को मास्क लगाने, मतदान केंद्रों को सेनेटाइज कराने और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों का थर्मल स्कैनर से जांच कराने की हिदायत दी है। जिला स्तर पर मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने से लेकर निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाने पर भी जोर दिया गया है।

आयोग ने नामांकन पत्रों के दाखिल करने के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए सेनेटाइजर, साबुन और पानी के इंतजाम के साथ मास्‍क लगाने और सुरक्षित दूरी पर जोर दिया है, साथ ही यह तय किया है कि निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में एक बार में एक ही व्यक्ति (उम्मीदवार) जाए। आयोग ने मतदान दलों के प्रशिक्षण, मतदान दलों की रवानगी और मतदान कर्मियों के लिए भी कोविड-19 के दिशानिर्देश के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

वेद प्रकाश ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र व राज्‍य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्‍क लगाने के साथ ही सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

मतदान केंद्रों पर प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए छह फुट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने के लिए पहले से ही गोला बनाये जाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह मतगणना के समय में भी सतर्कता बरतने और कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारियों को आयोग ने जिम्मेदारी सौंपी है। वर्मा ने आवश्यकतानुसार पीपीई किट की व्यवस्था के भी निर्देश दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उच्‍च न्‍यायालय ने 25 मई से पहले चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार को निर्देश दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Election Commission: Candidates will not be able to campaign in groups of more than five in Panchayat elections

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे