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ईडी ने इंदौर नगर निगम के पूर्व कर्मचारी की संपत्ति पीएमएलए के तहत कुर्क की

By भाषा | Updated: July 6, 2021 15:22 IST

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नयी दिल्ली, छह जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने इंदौर नगर निगम के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ धनशोधन के मामले में उसकी 1.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रहे मोहम्मद असलम खान के ठिकानों पर मध्य प्रदेश लोकायुक्त (विशेष पुलिस संस्थापन) ने 2018 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में छापे मारे थे।

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत खान के खिलाफ जारी आदेश के बाद उसके इंदौर और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में स्थित भूखंडों, खेत, सोना, नकदी, वाहन, घर तथा दुकान को कुर्क किया गया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि खान ने इंदौर नगर निगम में कार्यरत रहते हुए भ्रष्टाचार से धन जमा किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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