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ईडी ने बसपा के पूर्व विधान पार्षद की 74 करोड़ रू मूल्य की भूमि कुर्क की

By भाषा | Updated: October 29, 2021 19:36 IST

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नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के पूर्व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधान पार्षद मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में देहरादून में 74 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ कार्यालय ने अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है।

ईडी के संयुक्त निदेशक (लखनऊ) राजेश्वर सिंह ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की।

ईडी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पूर्व एमएलसी इकबाल और अन्य के खिलाफ गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत और अवैध रूप से रेत-खनन और चीनी मिलों की बिक्री को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामलों का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया था। ।

उच्चतम न्यायालय ने 2016 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किये जाने के बाद सीबीआई को इकबाल के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधान पार्षद भ्रष्टाचार और धनशोधन में शामिल थे।

एजेंसी ने पहले कहा था कि चीनी मिलों को इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष 2010-11 में विनिवेश / बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से ''कौड़ी'' के भाव में केवल 60.28 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और पार्टी प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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