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ईडी ने देशमुख, उनकी पत्नी की चार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Updated: July 16, 2021 19:48 IST

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नयी दिल्ली/मुंबई, 16 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख और उनके परिवार के खिलाफ जबरन वसूली-सह-घूसखोरी मामले से जुड़ी धनशोधन की जांच के संबंध में उसने 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई के वर्ली में 1.54 करोड़ रुपये मूल्य के एक फ्लैट और रायगढ़ जिले के धुतुम गांव में 2.67 करोड़ रुपये मूल्य के 25 भूखंडों को कुर्क करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्तियां देशमुख के “लाभकारी स्वामित्व वाली” हैं।

ईडी द्वारा पूछताछ के लिये भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद देशमुख (72) जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी तलब किया था लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया।

ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घूस-सह-वसूली मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे। इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पता चला कि “महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तौर पर काम करते हुए देशमुख ने गलत मंशा से मुंबई पुलिस के तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक (अब निलंबित) सचिन वाजे के माध्यम से विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से अवैध तौर पर लगभग 4.70 करोड़ रुपये नकद प्राप्त किए।”

ईडी ने कहा, “इसके अलावा, दिल्ली स्थित छद्म कंपनियों की मदद से देशमुख परिवार ने इसमें से 4.18 करोड़ रुपये का शोधन किया और इसे श्री साई शिक्षा संस्था नाम के ट्रस्ट को मिली रकम के तौर पर प्राप्त बता बेदाग दिखाया।”

एजेंसी ने कहा कि वर्ली फ्लैट देशमुख के “लाभकारी स्वामित्व” वाला है लेकिन यह उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत है। उसने कहा, “यह पाया गया कि (फ्लैट के लिये) समूचा भुगतान 2004 में ही नकदी के माध्यम से किया गया, हालांकि विक्रय विलेख फरवरी 2020 में हुआ जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे।”

एजेंसी ने कहा, “देशमुख परिवार ने प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का 50 प्रतिशत स्वामित्व उसकी जमीन व दुकान जैसी संपत्तियों समेत, अनुमानित कीमत 5.34 करोड़ रुपये (बही-खाता मूल्य), महज 17.95 लाख रुपये का भुगतान कर प्राप्त कर ली वह भी काफी अंतराल के बाद।”

देशमुख पूर्व में इन मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर चुके हैं और उनके वकील ने ईडी की कार्रवाई को अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की है।

उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह ने मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप लगाए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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