ईडी ने धन शोधन मामले में राकांपा नेता खडसे के दामाद को किया गिरफ्तार, खडसे को दोबारा समन

By भाषा | Updated: July 7, 2021 21:43 IST2021-07-07T21:43:47+5:302021-07-07T21:43:47+5:30

ED arrests son-in-law of NCP leader Khadse in money laundering case, summons Khadse again | ईडी ने धन शोधन मामले में राकांपा नेता खडसे के दामाद को किया गिरफ्तार, खडसे को दोबारा समन

ईडी ने धन शोधन मामले में राकांपा नेता खडसे के दामाद को किया गिरफ्तार, खडसे को दोबारा समन

मुंबई, सात जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे में 2016 में कथित तौर पर सरकारी जमीन कब्जाने से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया है।

उन्हें यहां की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया। उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने चौधरी को 12 जुलाई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने खडसे को बृहस्पतिवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नए सिरे से समन भेजा है और माना जा रहा है कि खड़से और चौधरी का आमना-सामना कराकर पूछताछ की जाएगी।

संघीय एजेंसी ने बुधवार को बताया कि चौधरी को मंगलवार की रात को गिरफ्तार किया गया। उनसे दक्षिण मुंबई में केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में इस मामले में काफी देर तक पूछताछ की गई।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चौधरी पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई ताकि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके।

खडसे (68) ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी।

ईडी का मामला 2017 में खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी और चौधरी के खिलाफ दर्ज पुणे पुलिस के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) की प्राथमिकी से सामने आया।

एजेंसी ने दावा किया कि भूमि खरीद में की गई कथित अनियमितता से राजकोष को 61.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी के मुताबिक ‘‘ भूमि बिक्री दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया।’’

ईडी के मुताबिक बेची गई जमीन पर सरकारी एमआईडीसी का स्वामित्व था। यह जमीन पुणे जिले के उपनगर भोसारी के हावेली तालुका में स्थित है। भूमि का सर्वेक्षण संख्या 52/2ए/2 है।

ईडी ने इस साल जनवरी में खडसे से मामले में कारीब छह घंटे तक पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था।

एजेंसी ने एक बयान जारी कर चौधरी के इस पूरे सौदे में कथित भूमिका की जानकारी दी। ईडी के मुताबिक अन्य लोगों के साथ मिलकर चौधरी ने जानबूझकर भूमि दस्तावेज में नाम जुड़वाया जबकि यह जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की थी ताकि वास्तविक कीमत से 2.5 से तीन गुना अधिक मुआवजा प्राप्त किया जा सके।

एमआईडीसी की जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी जबकि बाजार में उसकी कीमत 31 करोड़ रुपये थी। जांच के दौरान आरोपी ने भूमि खरीदने के लिए धन के स्रोत के बारे में दावा किया कि कुछ कंपनियों से ऋण के एवज में उसे यह मिला है। ईडी के मुताबिक , जांच में खुलासा हुआ है कि ये पैसे फर्जी कंपनियों के जरिये मिले हैं, वे काम नहीं करती हैं या सरकारी दस्तावेजों से उनका नाम हटा दिया गया है।

खडसे ने इसी भूमि सौदे और कुछ अन्य मुद्दों के संबंध में आरोपों का सामना करने के बाद 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था।

उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ ही आयकर विभाग ने उन्हें मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

यह मामला मई 2016 का है जब पुणे के एक कारोबारी हेमंत गवांडे ने शहर के बुंद गार्डन पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करायी। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि खडसे ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया और अपने रिश्तेदारों के नाम पर भोसारी इलाके में एमआईडीसी की जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी जबकि बाजार में उसकी कीमत 40 करोड़ रुपये थी।

इस शिकायत पर पुणे एसीबी ने तीनों के खिलाफ और जमीन के मूल मालिक अब्बास उक्कानी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। एसीबी ने जांच पूरी होने के बाद अप्रैल 2018 में पुणे की एक अदालत में 22 पृष्ठों की एक रिपोर्ट सौंपी थी।

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