ओडिशा में पंचायत चुनाव संबंधी नियमों में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी

By भाषा | Updated: August 21, 2021 12:26 IST2021-08-21T12:26:51+5:302021-08-21T12:26:51+5:30

Draft notification issued for amendment in rules related to Panchayat elections in Odisha | ओडिशा में पंचायत चुनाव संबंधी नियमों में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी

ओडिशा में पंचायत चुनाव संबंधी नियमों में संशोधन की मसौदा अधिसूचना जारी

ओडिशा सरकार ने ओडिशा ग्राम पंचायत निर्वाचन नियम 1965 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है जिससे चुनाव के सभी चरण पूरे होने के बाद मतगणना एक दिन में पूरा करने का प्रावधान है। मसौदा अधिसूचना पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ने शुक्रवार को जारी की और मतगणना एक दिन में पूरी करने के प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी है। अधिसूचना के मुताबिक मतगणना पहले की तरह मतदान केंद्रों पर नहीं होगी। इसमें कहा गया कि सभी मतपेटियों को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय भेजा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के सभी चरणों के पूरा होने पर बाद की किसी पूर्व निर्धारित तारीख पर मतगणना होगी। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ‘मनमाना’ बताया और इस पर आपत्ति जताई। भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि चुनाव पहले के नियमों के अनुसार ही करवाए जाएं। मतगणना बाद की तारीख में होगी, ऐसे में सत्तारूढ़ दल चुनाव नतीजे बदल सकता है।’’ राज्य में कांग्रेस के विधायक तारा प्रसाद बाहिनिपति ने भी आरोप लगाया कि नियमों में संशोधन चुनाव नतीजे प्रभावित करने के लिए किया गया है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल शुरू में हो सकते हैं।

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Web Title: Draft notification issued for amendment in rules related to Panchayat elections in Odisha

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