नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें: उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा
By भाषा | Updated: December 6, 2021 20:04 IST2021-12-06T20:04:34+5:302021-12-06T20:04:34+5:30

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें: उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा
चेन्नई, छह दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)नियमों के तहत डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति पी. डी. आदिकेशवालु की पीठ ने 'इंडियन ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल मीडिया फाउंडेशन' की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, '' प्रतिवादियों (केंद्र) को न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाता है।''
अदालत ने मामले की अगली सुनवायी 25 जनवरी के लिए तय की।
याचिका में इस साल फरवरी में लागू किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
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