तिरूवनंतपुरम निवासी से पालतू पक्षियों को छत से हटाने के लिए न कहें: अदालत

By भाषा | Updated: July 19, 2021 20:40 IST2021-07-19T20:40:10+5:302021-07-19T20:40:10+5:30

Don't ask Thiruvananthapuram residents to remove pet birds from roof: Court | तिरूवनंतपुरम निवासी से पालतू पक्षियों को छत से हटाने के लिए न कहें: अदालत

तिरूवनंतपुरम निवासी से पालतू पक्षियों को छत से हटाने के लिए न कहें: अदालत

कोच्चि, 19 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह तिरुवनंतपुरम के एक निवासी को अपने घर की छत से पक्षियों को फिलहाल हटाने के लिए न कहें।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने तिरुवनंतपुरम के करमाना थाना के थाना अधिकारी (एसएचओ) और क्षेत्र निरीक्षक को निर्देश जारी किया।

अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय और केरल पुलिस को भी नोटिस जारी कर उस व्यक्ति की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को दो अधिकारी अपने घर में पालतू पक्षी रखने के लिए परेशान कर रहे हैं।

अदालत ने पुलिस की ओर से पेश वकील को इस बात की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता पक्षियों को पालतू बनाकर कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है।

अदालत ने कहा, "प्रतिवादी संख्या दो (क्षेत्र निरीक्षक) और तीन (एसएचओ) को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता पर अपने घर की छत से पक्षियों को फिलहाल हटाने के लिए दबाव न डालें।

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Web Title: Don't ask Thiruvananthapuram residents to remove pet birds from roof: Court

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