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न्यूजक्लिक के संस्थापक के जांच में शामिल होने पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें, ईडी को निर्देश

By भाषा | Updated: July 29, 2021 17:30 IST

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नयी दिल्ली, 29 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि धन शोधन मामले के संबंध में ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक और प्रधान संपादक के जांच में शामिल होने पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को दी गई अंतरिम राहत सुनवाई की अगली तारीख दो सितंबर तक लागू रहेगी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने पर सुनवाई की अगली तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’

ईडी के वकील के अनुरोध पर धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि ईडी ने अब तक संबंधित पक्षों को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति नहीं दी है। उच्च न्यायालय ने 21 जून को ईडी को मामले के संबंध में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के साथ-साथ उसके प्रधान संपादक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले में दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति मुहैया कराने के लिए न्यूजक्लिक की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद अंतरिम सुरक्षा पांच जुलाई से आगे 29 जुलाई तक बढ़ा दी गयी थी।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के बाद धन शोधन का मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि निवेश याचिकाकर्ता कंपनी के शेयरों का बहुत अधिक मूल्य निर्धारण करके किया गया था ताकि डिजिटल समाचार वेबसाइट में एफडीआई की 26 प्रतिशत की सीमा से बचा जा सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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