कोच्चि, 16 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को चेताया कि वह उसके उन आदेशों को हल्के में या लापरवाही से न ले, जिसमें कोच्चि शहर में ''स्ट्रीट लाइट'' की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है क्योंकि सड़कों पर अंधेरा रहने के कारण अपराधिक घटनाओं में इजाफा होता है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने राज्य सरकार से कहा, '' अदालत के आदेशों को लेकर लापवाही नहीं करें। शहर की आधी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहीं हैं या वे बंद रहती हैं। उचित प्रकाश वाली सड़के व गलियां नागरिकों का अधिकार है। आप (राज्य) चीजों को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं?''
अदालत ने कहा कि अगर कोच्चि शहर की गलियों में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो वह संबंधित सचिव को तलब करेंगे।
अदालत ने कहा, '' क्या आप जानते हैं कि सड़क पर अंधेरे के कारण कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? अंधेरे में कई तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। आप कोच्चि जैसे शहर में स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने को हल्के में नहीं ले सकते।''
न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि उनकी हालिया यात्रा के दौरान उन्हें स्ट्रीट लाइट नदारद मिलीं। हालांकि, कई स्थानों पर तार जरूर लटकते दिखाई दिये।
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