लाइव न्यूज़ :

गुजरात के सूरत के आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम पांच साल के लिए बढ़ा

By भाषा | Updated: July 28, 2021 00:23 IST

Open in App

अहमदाबाद, 27 जुलाई गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि सूरत के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर संपत्तियों की मजबूरनवश होने वाली बिक्री को रोकने के उद्देश्य से अशांत क्षेत्र अधिनियम को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय भाजपा विधायक अरविंद राणा, पूर्णेश मोदी और संगीता पाटिल सहित स्थानीय सामाजिक संगठनों और नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

अठवा, सलबतपुरा, चौक बाजार, महिधरपुरा, सैयदपुरा, लालगेट, लिंबायत और रांदेर थाना क्षेत्र में लागू कानून की अवधि 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बल के इस्तेमाल से दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिनियम अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, खंभात, भरूच, कपडवंज, आणंद और गोधरा के कुछ हिस्सों में लागू है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

विश्वतनाव फिर बढ़ने पर थाईलैंड ने कंबोडिया से सटी सीमा पर हवाई हमले शुरू

भारतIndiGo Crisis: 6 दिन में 2000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइज़री जारी की, एयरपोर्ट जाने से पहले लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें

भारतदिल्ली-एनसीआर में जहरीले स्मॉग की चादर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब, देखिए लिस्ट

भारतनागपुर विधानमंडल शीतकालीन सत्रः 8000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात, पक्ष-विपक्ष में इन मुद्दों पर टकराव

पूजा पाठPanchang 08 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

भारत अधिक खबरें

भारतSIR Registered: एसआईआर पर राजनीतिक विवाद थमने के नहीं दिख रहे आसार

भारतसिकुड़ता नागपुर विधानसभा सत्र और भंग होतीं अपेक्षाएं!

भारतPutin India Visit: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...!

भारतAirport Suitcases Rules: प्लेन में सूटकेस ले जाने का बदला नियम, यात्रा से पहले जरूर जान लें इसे

भारतPM Awas Yojana: अब अपने घर का सपना होगा पूरा, सरकार से पाए 1.30 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता; ऐसे करें आवेदन