गुजरात के सूरत के आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम पांच साल के लिए बढ़ा

By भाषा | Updated: July 28, 2021 00:23 IST2021-07-28T00:23:48+5:302021-07-28T00:23:48+5:30

Disturbed Areas Act extended for five years in eight police station areas of Surat, Gujarat | गुजरात के सूरत के आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम पांच साल के लिए बढ़ा

गुजरात के सूरत के आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम पांच साल के लिए बढ़ा

अहमदाबाद, 27 जुलाई गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि सूरत के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर संपत्तियों की मजबूरनवश होने वाली बिक्री को रोकने के उद्देश्य से अशांत क्षेत्र अधिनियम को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय भाजपा विधायक अरविंद राणा, पूर्णेश मोदी और संगीता पाटिल सहित स्थानीय सामाजिक संगठनों और नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

अठवा, सलबतपुरा, चौक बाजार, महिधरपुरा, सैयदपुरा, लालगेट, लिंबायत और रांदेर थाना क्षेत्र में लागू कानून की अवधि 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बल के इस्तेमाल से दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिनियम अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, खंभात, भरूच, कपडवंज, आणंद और गोधरा के कुछ हिस्सों में लागू है।

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Web Title: Disturbed Areas Act extended for five years in eight police station areas of Surat, Gujarat

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