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उत्तराखंड में आवश्यक होने पर पाबंदियां लगाने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत

By भाषा | Updated: December 31, 2020 20:04 IST

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देहरादून, 31 दिसंबर उत्तराखंड में जिलाधिकारियों को बृहस्पतिवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक होने पर अपने क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाने के लिए अधिकृत किया गया।

प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यहां जारी एक आदेश में कहा कि स्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।

हांलांकि, उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर या बाहर से लोगों या सामान के आने—जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर और एक जनवरी को स्थानीय स्थिति का त्वरित आकलन करने तथा उसके हिसाब से उचित पाबंदी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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