महाराष्ट्र में उप सरपंच, पद के लिए अयोग्य घोषित

By भाषा | Updated: October 11, 2021 20:08 IST2021-10-11T20:08:43+5:302021-10-11T20:08:43+5:30

Disqualified for the post of Deputy Sarpanch in Maharashtra | महाराष्ट्र में उप सरपंच, पद के लिए अयोग्य घोषित

महाराष्ट्र में उप सरपंच, पद के लिए अयोग्य घोषित

लातूर, 11 अक्टूबर महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक उप सरपंच को 2017 में ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के बाद दो बच्चों के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा सोमवार को पद पर रहने लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

नंदगांव गांव के उप सरपंच मनोज वाघमारे के खिलाफ एक कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर लातूर जिला कलेक्टर के समक्ष अंतिम सुनवाई हुई।

कलेक्टर ने वाघमारे को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि वाघमारे को यह जानकारी छिपाने का दोषी पाया गया कि उनके तीन बच्चे हैं। 2017 में, वाघमारे नंदगांव ग्राम पंचायत चुनाव में चुने गए थे। बाद में वह गांव के उप सरपंच बने।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वाघमारे ने अपने नामांकन पत्र में घोषणा की थी कि उनके दो बच्चे हैं। हालांकि, वह उप सरपंच बनने के बाद 15 अप्रैल, 2019 को तीसरी बार पिता बने, जिसके बारे में शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम का उल्लंघन है।

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Web Title: Disqualified for the post of Deputy Sarpanch in Maharashtra

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