अयोग्यता याचिका: गोवा विस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को किया तलब

By भाषा | Updated: March 12, 2021 15:08 IST2021-03-12T15:08:06+5:302021-03-12T15:08:06+5:30

Disqualification Petition: Goa Vic President summoned State Congress President | अयोग्यता याचिका: गोवा विस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को किया तलब

अयोग्यता याचिका: गोवा विस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को किया तलब

पणजी, 12 अप्रैल गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर को शुक्रवार को तलब किया और बताया कि 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाने की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।

गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2019 में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले उसके 10 पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी।

विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका पर 26 फरवरी को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने चोडनकर को तलब किया और बताया कि अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई है।

चोडनकर के वकील अभिजीत गोसावी ने पत्रकारों को बताया कि मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जाने का अनुरोध किया था।

उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष से मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाने का भी अनुरोध किया गया, क्योंकि सुनवाई 26 फरवरी को पूरी हो गई थी।

विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत कावलेकर सहित 10 विधायक जुलाई 2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

गोसावी ने कहा कि अयोग्य ठहराने की याचिका में दलील दी गई है कि विधायकों का पार्टी छोड़ना सही नहीं है और इसपर दल-बदल कानून लागू होता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Disqualification Petition: Goa Vic President summoned State Congress President

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे