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एम्स की काउंसिलिंग में प्रतिभागियों के लिये 3 लाख रुपये जमा कराने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: July 6, 2021 17:08 IST

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नयी दिल्ली, छह जुलाई उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकोत्तर सीटों के लिये होने वाली खुले दौर की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिये तीन लाख रुपये जमा कराने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह मौजूदा वर्ष के लिये इस याचिका पर सुनवाई करने में असमर्थ है क्योंकि दाखिला पाने वाला कोई भी प्रभावित छात्र अदालत के समक्ष नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका थोड़ी देर से दायर की गई जबकि काउंसलिंग की समूची प्रक्रिया नौ से 14 जनवरी 2021 के बीच पूरी हो गई।

पीठ ने कहा, “इस परिस्थिति में, हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि मौजूदा वर्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अदालत ने इस मुद्दे के गुणदोष या वैधानिकता को खत्म नहीं किया है जिन्हें खुले दौर की काउंसलिंग के लिये 3 लाख रुपये मांगे जाने के संदर्भ में यहां उठाया गया है।”

शीर्ष अदालत लक्ष्मी राज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स में पीजी सीटों के लिये खुल दौर की काउंसलिंग में शामिल होने के लिये तीन लाख रुपए जमा कराने की शर्त को चुनौती दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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