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‘न्यायालय व स्वास्थ्य मंत्रालय की अर्हता में अंतर गुजरात में कोविड से मौतों में अनियमितता की वजह’

By भाषा | Updated: December 14, 2021 15:20 IST

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अहमदाबाद, 14 दिसंबर गुजरात सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय अर्हता और स्वास्थ्य मंत्रालय की ऐसी मौतों की परिभाषा में अंतर के कारण राज्य में महामारी से दर्ज मौतों और मुआवजा चाहने वाले लोगों की संख्या में अंतर आ रहा है।

उच्चतम न्यायालय में पिछले सप्ताह दाखिल हलफनामा में गुजरात के राजस्व विभाग ने कहा कि उसने कुल 16,175 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने को मंजूरी दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अभी 10,099 है।

गुजरात में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में अंतर के बारे में प्रतिक्रिया के लिए जब गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मनोज अग्रवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 10,099 है। हलफनामा राजस्व विभाग ने दाखिल किया है, इसलिए आपको इस बारे में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या अन्य अधिकारियों से पूछना चाहिए।’’

गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके विभाग की ओर से उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने की जानकारी उन्हें नहीं है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने बाद इस बारे में बात कर सकेंगे।

त्रिवेदी ने हालांकि, कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से हुई मौतों को गिनने के लिए गठित समिति द्वारा तय की गई अर्हता और उच्चतम न्यायालय की ओर से मुआवजा देने के लिए पारित आदेश में निर्धारित मानक में अंतर इसकी एक संभावित वजह हो सकती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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