धनबाद जज हत्याकांडः सीबीआई को हाईकोर्ट ने कहा-नार्को टेस्ट सैंपल को ट्रेन से नहीं विमान से लाया जाए, जानें उच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों दिया आदेश
By एस पी सिन्हा | Published: August 27, 2021 07:18 PM2021-08-27T19:18:35+5:302021-08-27T19:19:31+5:30
धनबाद जज हत्याकांडः मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई.
रांचीः झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-आठ उत्तम आनंद की मौत मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया है कि नार्को टेस्ट का सैंपल ट्रेन की जगह विमान से लाया जाये, ताकि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सके.
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है. इस दौरान सीबीआई ने खंडपीठ को बताया कि नार्को टेस्ट के लिए सैंपल को दूसरे राज्य में भेजा गया है.
इस पर खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि नार्को टेस्ट का सैंपल विमान से लाया जाये. ट्रेन से लाने के दौरान सैंपल से छेडछाड हो सकता है. इसलिए ट्रेन की जगह विमान से लाया जाये. बता दें कि 28 जुलाई को धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
राज्य सरकार के द्वारा एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को अपने अधीन लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी.