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प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जाना गैरकानूनी, उप्र में कानून का राज नहीं: चिदंबरम

By भाषा | Updated: October 5, 2021 14:21 IST

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नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी कदम करार देते हुए मंगलवार को कहा कि तथ्यों से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना कानून चल रहा है।

पूर्व गृह मंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को हिरासत में लिए जाने से जुड़े तथ्य और हालात यह साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है... उन्हें हिरासत में लिया जाना और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी और सत्ता का दुरुपयोग है।’’

चिदंबरम के मुताबिक, ‘‘गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने उन्हें (प्रियंका) बताया कि उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जबकि इस धारा के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आदेश नहीं आया हो।’’

उन्होंने दावा किया कि उनकी ‘गिरफ्तारी’ दंड प्रक्रिया संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘किसी भी महिला को शाम के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जबकि प्रियंका गांधी को भोर में 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उनको एक पुरुष अधिकारी ने गिरफ्तार किया, जो गैरकानूनी है।’’

चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मतलब श्री आदित्यनाथ का कानून और श्री आदित्यनाथ की व्यवस्था है। यह भी प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही है, बल्कि श्री आदित्यनाथ के कानून और श्री आदित्यनाथ की व्यवस्था के अनुसार चल रही है।’’

लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के बाद वहां जाने के दौरान रास्ते में हिरासत में लीं गईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा 30 घंटे बाद भी पुलिस अभिरक्षा में हैं।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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