चंडीगढ़, 18 अक्टूबर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के 19 साल पुराने मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पंचकूला की अदालत ने हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य-- कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को आठ अक्टूबर को दोषी ठहराया था। सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने कहा, ‘‘अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।’’
रंजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी। इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है।
सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची।
गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल के कारावास की सजा सुनायी गयी थी और वह अभी रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है।
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