कोविड-19 से मृत ईएसआईसी लाभार्थियों के आश्रित को वित्तीय सहायता मिलेगी: दुष्यंत चौटाला
By भाषा | Updated: November 9, 2021 19:05 IST2021-11-09T19:05:09+5:302021-11-09T19:05:09+5:30

कोविड-19 से मृत ईएसआईसी लाभार्थियों के आश्रित को वित्तीय सहायता मिलेगी: दुष्यंत चौटाला
चंडीगढ़, नौ नवंबर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के कारण ईएसआईसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को राहत योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
चौटाला ने कहा कि परिवार पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रम और रोजगार विभाग का कार्यभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में उन पंजीकृत श्रमिकों के आश्रित परिवारों को लाभ पत्र वितरित किए, जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई।
इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू भी मौजूद थे। चौटाला ने कहा कि ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना पीड़ितों के परिवारों के लिए विशेष सहायता होगी, जिनके पास कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद आमदनी का कोई स्रोत नहीं है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार 24 मार्च 2020 को शुरू की गई यह योजना दो साल के लिए लागू होगी। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत हर महीने आश्रितों को दिया जाएगा।
योजना के तहत निर्धारित हिस्सा मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी तक, बेटे को 25 साल की उम्र तक और बेटी को उसकी शादी तक दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि न्यूनतम 1,800 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
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