आवासीय इलाकों में धरना प्रदर्शन निषिद्ध है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी:दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा

By भाषा | Updated: December 17, 2020 19:34 IST2020-12-17T19:34:03+5:302020-12-17T19:34:03+5:30

Demonstration in residential areas is prohibited and will not be allowed: Delhi Police told court | आवासीय इलाकों में धरना प्रदर्शन निषिद्ध है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी:दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा

आवासीय इलाकों में धरना प्रदर्शन निषिद्ध है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी:दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के आवासीय इलाकों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन निषिद्ध है और प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान रामलीला मैदान तथा जंतर मंतर हैं।

आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आतिशी मार्लेना की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष यह दलील दी गई।

आप विधायकों ने अपनी याचिकाओं के जरिए दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर शांतिपूवर्क प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को इस विषय की सुनवाई करेगी।

दोपहर पूर्व के सत्र में सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को सुझाव दिया कि आप नेताओं को प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है हालांकि यह उन पर पुलिस द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों पर निर्भर करता है क्योंकि सिर्फ चार-चार लोग दोनों स्थानों पर धरना दे सकते हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘उन्हें प्रतिबंधों का पालन करने के बारे में एक शपथपत्र देना होगा। ’’

शाम साढ़े चार बजे के बाद जब इस विषय पर सुनवाई हुई , तब दिल्ली सरकार के अतिरिक्त वकील गौतम नारायण ने पुलिस की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि पुलिस ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि धरना प्रदर्शन सिर्फ रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर हो सकते हैं तथा आवासीय इलाकों में प्रदर्शन निषिद्ध है तथा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस दलील का विरोध करते हुए दोनों आप नेताओं ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कैसे किया जा रहा।

उन्होंने कहा कि वे पुलिस द्वारा अपनाने गए रुख पर शुक्रवार को जवाब देंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा कोष का कथित गबन किए जाने के खिलाफ 13 दिसंबर को आप के दोनों विधायक शाह और बैजल के आवास के बाहर धरना देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई।

पुलिस ने आप के दोनों विधायकों सहित कुछ अन्य आप नेताओं को 13 दिसंबर को हिरासत में ले लिया। बगैर आवश्यक अनुमति के दोनों स्थानों के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर यह कार्रवाई की गई।

आप के दोनों विधायकों ने यह दलील भी दी कि उन्होंने दोनों स्थानों पर सिर्फ चार-चार व्यक्ति की संख्या में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी लेकिन केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह दिल्ली पुलिस के मनमाने फैसले को प्रदर्शित करता है।

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