वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला: सीएम कमलनाथ के भांजे को राहत देने का कोई आधार नहीं
By भाषा | Published: August 21, 2019 07:09 PM2019-08-21T19:09:14+5:302019-08-21T19:09:14+5:30
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की पुरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है। पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गैर जमानती वारंट को रद्द करने से बुधवार को मना कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की पुरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है। पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी को गिरफ्तार किया था।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे आरोपी रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए आरोपी रतुल पुरी की याचिका खारिज की जाती है।’’ आदेश में कहा गया कि ईडी के लगातार नोटिसों के बावजूद आरोपी अलग-अलग तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए।
Delhi's Rouse Avenue Court dismisses businessman Ratul Puri's plea seeking stay/cancellation on Non-Bailable Warrant (NBW) issued against him in connection with Agusta Westland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/rvkli6hf3m
— ANI (@ANI) August 21, 2019
अदालत ने ईडी की दलील का भी उल्लेख किया जिसमें आरोपी द्वारा सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका प्रकट की गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। मामला इटली की फिनमैकेनिका की सहायक ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितता से जुड़ा है।