कोरोना: दिल्ली में येलो अलर्ट, रात 10 से 5 नाइट कर्फ्यू, ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें और मॉल
By विनीत कुमार | Updated: December 28, 2021 15:04 IST2021-12-28T14:37:10+5:302021-12-28T15:04:13+5:30
दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत पहुंच गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिल्ली में पाबंदी और बढ़ जाएगी।

दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा (फोटो- एएनआई)
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से एक बार फिर बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा की। ऐसे में कोरोना से संबंधित पाबंदिया और बढ़ा दी गई हैं।
केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं।’
इससे पहले दिल्ली में कल छह महीने में एक दिन में सबसे अधिक 331 नए कोरोमा मामले सामने आए थे। देश में ओमीक्रोन के मामले भी 600 से ऊपर चले गए हैं। बात दिल्ली की करें तो यहां कोरोना पॉजिटिविटि रेट भी पिछले दो दिनों में 0.5 प्रतिशत से ऊपर रही है, जो कि येलो अलर्ट का पैमाना है।
दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत क्या होगा बंद?
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जुलाई में कोरोना को देखते हुए जीआरएपी के तहत चार स्तर निर्धारित किए थे। इसमें येलो, एम्बर, औरेंज और रेड स्तर हैं। कोविड के रोजाना आने वाले केस और पॉजिटिविटि दर के आधार पर जीआएपी का निर्धारण किया जाता है और यह तय किया जाता है कि किस स्तर पर कितनी छूट दी जा सकती है।
दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स आदि तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। दिल्ली में येलो अलर्ट में और क्या कुछ बंद होगा और क्या रहेगा खुला, देखें लिस्ट
- वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा।
- नाइट कर्फ्यू हालांकि येलो अलर्ट में लागू रहेगा। इसकी समयीमा रात 10 से सुबह 5 बजे तक होगी।
- बाजार में दुकानों, मॉल या अन्य सेवाओं को ऑड- ईवन के तहत सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी। रिहायशी कॉलोनियों की दुकानों पर ऑड-ईवन का नियम लागू नहीं होगा।
- रेस्तरां, बार आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हालांकि इसे रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
COVID19 restrictions under Yellow alert of Graded Response Action Plan in #Delhi: Night curfew 10pm-5am, Delhi Metro, restaurants, bars to operate at 50% capacity; Cinema halls,spas,gyms,multiplexes, banquet halls, auditoriums & sports complexes to be closed,with immediate effect pic.twitter.com/D8s1l3VsXL
— ANI (@ANI) December 28, 2021
- शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाएंगे।
- स्पा, जिम, योग संस्थान, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
- दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी। खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर केवल दो लोगों के यात्रा की इजाजत होगी।
- पार्क खुले रहेंगे पर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि बंद रखे जाएंगे।
- निर्माण कार्य जारी रहेंगे। कारखाने आदि भी खुले होंगे।
- शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन से जुड़े आयोजन पर रोक लगेगी।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि खोलने की अनुमति होगी।
तय किए गए जीआरएपी के तहत संक्रमण दर 1 प्रतिशत होने पर लेवल-2 यानी एम्बर अलर्ट लागू हो जाएगा। ऐसे ही 2 प्रतिशत संक्रमण दर होने पर ऑरेंज और फिर 5 प्रतिशत तक इसके पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी हो सकता है।