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Coronavirus: दिल्ली में कल से खुलेंगे सभी साप्ताहिक बाजार, जानिए नए नियम के अनुसार अब क्या रहेगा बंद क्या होगा खुला

By वैशाली कुमारी | Updated: August 8, 2021 10:16 IST

Coronavirus Guideline: देश की राजधानी दिल्ली में 9 अगस्त से सभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी बाजारों को कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है।

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ठळक मुद्देसभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगे शादि विवाह में भी व्यक्तियों के आने की अनुमति 100 होगीसभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान को खोलने कि अनुमति नहीं दी गई है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 अगस्त से राजधानी में सभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सभी बाजारों को कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है। कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण 19 अप्रैल को दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद से बाजार बंद हो गए थे,  इस वजह से साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की परेशानी बढ़ी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने सोमवार से बजारों को खोलने कि अनुमति दे दी है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों के जीवन को लेकर संजीदा है। साथ ही सभी के बेहतर स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने का इंतजाम कर रही है। उनकी सरकार इन बाजारों से जुड़े गरीबों के बारे में चिंतित है। सोमवार से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुलेंगे और मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। 

साप्ताहिक बाजारों को नियम के तहत खोला जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के 2700 बाजारों को बंद कर दिया गया था लेकिन अब कोरोना कम होने पर काफी बाजारों को खोलने के निर्णय से साप्ताहिक बाजार के माध्यम से रोजी रोटी कमाने वालों को राहत मिलेगी। इस बाजार में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी हैं और काम धंधा बंद हो जाने से उनके सामने घर चलाने का संकट बढ़ता जा रहा था।

अप्रैल और मई में कोरोनो वायरस की दूसरी लहर के कारण शहर में कई सारे कोरोना के मामले देखने को मिले थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के केस में सुधार हो रहा है, इसे देखते हुए दिल्ली सरकार फिर से बाजारों को खोल रही है।

क्या खुलेंगें

• सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगे।

• रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोलने कि अनुमति दी गई है, इसमें 50 प्रतिशत तक लोगों के आने कि अनुमति दि जाएगी।

• दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार को 50 प्रतिशत तक की अनुमति के साथ खोला जा सकेगा। 

• सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में 50 प्रतिशत तक बैठने की अनुमति है।

• दिल्ली मेट्रो को भी कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ खोलने कि अनुमति दि गई है ।

• अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार सभाओं  में व्यक्तियों  के आने कि अधिकतम सीमा 100 होगी।

• शादि विवाह में भी व्यक्तियों के आने कि अनुमति 100 होगी।

• धार्मिक स्थलों को कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

• स्पा को खोलने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। स्पा में वही कर्मचारि काम कर  सकेगें जिन्होनें कोविड -19 टीकाकरण की दोनो खुराक ले ली हो।

• शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति होगी।

क्या रहेगें बंद

• सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान  को खोलने कि अनुमति नहीं दी गई है।

• सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाओं  को खोलने कि अनुमति नहीं दी गई है।

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