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दिल्ली: आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य घोषित, विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्रवाई

By भाषा | Updated: August 2, 2019 19:39 IST

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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आम तौर पर ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि करावल नगर से विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है। 

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