Delhi: होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं; ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो कटेगा चालान, दिल्ली की सड़कों पर 3,000 पुलिसकर्मी तैनात
By अंजली चौहान | Updated: March 4, 2026 07:13 IST2026-03-04T07:13:25+5:302026-03-04T07:13:30+5:30
Delhi Traffic Alert: होली के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गंभीर उल्लंघनों के लिए लाइसेंस जब्त करेगी और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करेगी, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना और नाबालिगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

Delhi: होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं; ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो कटेगा चालान, दिल्ली की सड़कों पर 3,000 पुलिसकर्मी तैनात
Delhi Traffic Alert: आज पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। चार मार्च को भारत में रंगों से खेली जाने वाली होली सेलिब्रेट की जा रही है जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। होली के मौके पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने और ओवर-स्पीडिंग जैसे गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़ा गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त कर लिया जाएगा और उसे कम से कम तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इस दौरान राजधानी में करीब 3,000 ट्रैफिक कर्मचारी कड़ी निगरानी रखेंगे।
ख़ुशी के त्यौहार को अपनों संग मनाएं किसी की नाराज़गी का कारण न बनें #होली2026#SAFE_HOLIpic.twitter.com/EzjZGRluId
— Delhi Police (@DelhiPolice) March 3, 2026
हाल ही में नाबालिगों की गाड़ियों से हुए सड़क हादसों को देखते हुए, नाबालिगों की गाड़ियों पर खास ध्यान दिया जाएगा, और उन गाड़ियों के रजिस्टर्ड मालिकों के खिलाफ भी कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा।
गुप्ता ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमिटी के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर-स्पीडिंग के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़ब्त किया जाएगा और कम से कम 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जिन गाड़ियों को नाबालिग या बिना इजाज़त वाले लोग चलाते हुए, स्टंट करते हुए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे, उनके रजिस्टर्ड मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।”
शहर के 134 बड़े चौराहों पर ट्रैफिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जबकि एल्कोहॉलोमीटर से लैस 79 टीमें सड़कों पर उपद्रव करने वाले या शहर के कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाले मौज-मस्ती करने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल इंटीग्रेटेड पुलिस पिकेट पर सुरक्षाकर्मियों की मदद करेंगी, उन्होंने कहा।
पिछले साल होली पर, ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1,213 लोगों पर केस किया था, जबकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के लिए 2,376 टू-व्हीलर सवारों और ट्रिपल-राइडिंग के लिए 573 अन्य का चालान किया गया था।
गुप्ता ने कहा, “हम लोगों से अपील करते हैं कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। गाड़ी चलाने वालों को तय स्पीड लिमिट का भी पालन करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए और दूसरी गाड़ियों के साथ रेसिंग या कॉम्पिटिशन में शामिल नहीं होना चाहिए। टू-व्हीलर चलाने वालों और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रिपल राइडिंग और स्टंट करने से बचना चाहिए। गाड़ी चलाने वालों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लापरवाही से, खतरनाक तरीके से या टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग न करें। लोगों को होली घर के अंदर मनानी चाहिए, न कि पब्लिक जगहों या सड़कों पर।”