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दिल्ली दंगेः अदालत ने व्यक्ति को जमानत दी, कहा, महज दुश्चरित्र होने की वजह से जेल में नहीं रख सकते

By भाषा | Updated: December 1, 2020 21:19 IST

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नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इलाके का बदमाश था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दयालपुर इलाके में दंगे के मामले में नाजिम को 20,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान की।

अदालत ने कहा कि नाजिम का नाम प्राथमिकी में नहीं है और न ही उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप है। वह न सीसीटीवी फुटेज में दिखा है और न ही किसी वायरल वीडियो में।

न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वह इलाके का बदमाश है।

अदालत ने 28 नवंबर को पारित आदेश में कहा, “कहने की जरूरत नहीं है कि मामले में जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। आवेदक को अनंतकाल तक सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि दंगाई भीड का हिस्सा रहे अन्य लोगों की पहचान की जानी है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना है।“

इस साल फरवरी के अंत में उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों जख्मी हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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