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दिल्ली दंगे: भतीजी की वैवाहिक रस्में अदा करने के लिये एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत मिली

By भाषा | Updated: December 4, 2020 21:36 IST

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नयी दिल्ली, चार दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को उसकी भतीजी के 'कन्यादान' जैसी वैवाहिक रस्में अदा करने के लिये शुक्रवार को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने बृजहमोहन शर्मा को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत प्रदान की ।

शर्मा को न्यू उस्मानपुर इलाके में दंगाई भीड़ द्वारा कथित रूप से एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने कहा कि शर्मा की नियमित जमानत की याचिका 24 नवंबर को खारिज की जा चुकी है। उसे उसकी भतीजी के कन्यादान जैसी महत्वपूर्ण रस्मों को अदा करने के वास्ते बेहद अल्प अवधि के लिये अंतरिम जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसे विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत हासिल करने से नहीं रोका जा सकता कि लड़की का पिता अब इस दुनिया में नहीं है और आरोपी अपने मृत भाई के परिवार के रोजमर्रा के कामकाज देख रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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