दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

By भाषा | Updated: April 27, 2021 14:38 IST2021-04-27T14:38:57+5:302021-04-27T14:38:57+5:30

Delhi riots: JNU girl students secure bail verdict | दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू की छात्राओं नताशाा नरवाल और देवांगना कालिता की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने नरवाल और कालिता के वकील की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया।

दोनों छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस पुजारी ने पीठ के समक्ष दलीलें दी कि मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित महाजन ने याचिकाओं का विरोध करते हुए दावा किया कि नरवाल और कालिता दंगों के दौरान हुई साजिश से वाकिफ थीं। उन्हें यह भी पता था कि इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं।

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Web Title: Delhi riots: JNU girl students secure bail verdict

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