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दिल्ली दंगे: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर छह अगस्त को सुनवाई करेगी अदालत

By भाषा | Updated: July 13, 2021 19:57 IST

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नयी दिल्ली, 13 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज दिल्ली पुलिस के दो मामलों में आरोपी की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए मंगलवार को छह अगस्त की तारीख तय की।

पिछले साल फरवरी में दंगों के दौरान दो लोगों के गोली लगने से घायल होने के अलग-अलग मामलों में दयालपुर थाने में प्राथमिकियां दर्ज की गयी थीं। हुसैन पर हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने समेत अपराधों में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किये गये।

हुसैन की पहली याचिका न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष आई जिन्होंने नोटिस जारी किया और पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी। दूसरी याचिका न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सूचीबद्ध थी जिन्होंने इसे पहली अर्जी के साथ ही जोड़ दिया।

न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष दायर जमानत अर्जी में आरोपी ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगाई है कि वह लंबे समय से जेल में बंद है। हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा, ‘‘मैं यथासंभव जल्द तारीख मुकर्रर करने का अनुरोध करता हूं। मैं 14-15 महीने हिरासत में रहा हूं।’’

इससे पहले निचली अदालत ने 15 मई को दोनों मामलों में हुसैन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था।

ये मामले अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल की अलग-अलग शिकायतों पर दर्ज किये गये थे जिन्होंने दावा किया था कि दंगाई भीड़ ने 25 फरवरी को उन पर गोली चलाईं जिसमें वे जख्मी हो गये।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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