दिल्ली दंगेः अदालत ने यूएपीए मामले में नताशा नारवाल की जमानत अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: January 28, 2021 21:01 IST2021-01-28T21:01:52+5:302021-01-28T21:01:52+5:30

Delhi riots: Court rejects Natasha Narwal's bail application in UAPA case | दिल्ली दंगेः अदालत ने यूएपीए मामले में नताशा नारवाल की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली दंगेः अदालत ने यूएपीए मामले में नताशा नारवाल की जमानत अर्जी खारिज की

नयी दिल्ली, 28 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू की छात्रा और पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य नताशा नारवाल की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। उनके खिलाफ सख्त गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नारवाल को दंगों की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर साजिश के मामले में वीडियो का नहीं होना इतना अहम नहीं है, क्योंकि आमतौर इस तरह की साजिशें गुप्त रूप से रची जाती हैं और संदेह के बजाय यह स्पष्ट है कि इस तरह की साजिश का कोई वीडियो नहीं होगा।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों की बीच झड़प सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई थी जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग जख्मी हुए थे।

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Web Title: Delhi riots: Court rejects Natasha Narwal's bail application in UAPA case

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