दिल्ली दंगे: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

By भाषा | Updated: December 16, 2020 20:34 IST2020-12-16T20:34:04+5:302020-12-16T20:34:04+5:30

Delhi riots: court rejects bail plea of accused in murder case | दिल्ली दंगे: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

दिल्ली दंगे: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि वह कथित तौर पर दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था और उसे गैरकानूनी रूप से जुटी उस भीड़ के साथ एक वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसने दंगा किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फरवरी में जाफराबाद इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में गोली लगने से अमन की मौत से संबंधित मामले में सलमान खान को जमानत नहीं दी।

अदालत ने कहा कि आरोपी एक कथित वीडियो फुटेज में दंगाइयों के हिस्से के तौर पर नजर आ रहा है और उसके द्वारा घटना के दिन पहनी गई जैकेट भी बरामद कर ली गई है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “जैसा कि आरोप पत्र में उल्लेख है, पूरी घटना में कुल 19 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटनास्थल पर इतने पुलिसकर्मियों का घायल होना वहां के गंभीर हालात और अपराध की स्थिति को बयां करता है।”

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस घटना में गोली लगने के फलस्वरूप अमन की मौत हुई।

अदालत ने कहा, “अपराध की गंभीरता और आरोपी की बताई गई भूमिका व उसके खिलाफ उपलब्ध सामग्री को देखते हुए यह आरोपी सलमान खान को जमानत देने के लिये उचित मामला नहीं है।

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Web Title: Delhi riots: court rejects bail plea of accused in murder case

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