दिल्ली दंगे: अदालत ने यूएपीए के मामले में जमानत पर बाहर शख्स के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
By भाषा | Updated: March 26, 2021 19:05 IST2021-03-26T19:05:19+5:302021-03-26T19:05:19+5:30

दिल्ली दंगे: अदालत ने यूएपीए के मामले में जमानत पर बाहर शख्स के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
नयी दिल्ली, 26 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत पर चल रहे एक शख्स के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उक्त शख्स पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मामले में फैजान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। वह बार-बार बुलाये जाने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुआ था।
अदालत ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘बार-बार बुलाये जाने के बावजूद आरोपी फैजान खान पेश नहीं हुआ, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख पर उसके निश्चित रूप से पेश होने के नोटिस के साथ उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है।’’
खान की वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करेंगी।
अदालत ने पुलिस को सभी 18 आरोपियों को मामले में दाखिल आरोप पत्र की हार्ड कॉपियां मुहैया कराने का निर्देश दिया तथा अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की।
एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारी खान ने सह-आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा को कथित रूप से फर्जी पहचान पत्र पर सिम कार्ड बेचा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में खान को जमानत दी थी।
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