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दिल्ली दंगे: अदालत ने यूएपीए मामले में पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने संबंधी सुनवाई टाली

By भाषा | Updated: November 23, 2020 22:30 IST

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नयी दिल्ली, 23 नवंबर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में यहां की एक अदालत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम और पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान लेने संबंधी सुनवाई टाल दी।

सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के चलते टाली गई जिसमें मामले में मुकदमा रोक दिया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा कि अदालत को उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक आदेश में सुधार करना होगा।

शुरू में न्यायाधीश ने आरोपियों के वकीलों से पूछा कि क्या अदालत पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकती है और क्या इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दे सकती है क्योंकि मामले में मुकदमा रुक गया है।

रविवार को दायर आरोपपत्र में इमाम और खालिद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) तथा भादंसं की विभिन्न धाराओं, शस्त्र कानून आदि के तहत नामजद किया गया है।

उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर को साजिश के मुकदमे को तब स्थगित कर दिया था जब पुलिस ने याचिका दायर कर सभी आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने के शहर की अदालत के निर्देश को चुनौती दी थी।

इसने कहा था कि निचली अदालत मामले में किसी आवेदन पर फैसला करने को स्वतंत्र है और इसने अगली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टाल दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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