दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया

By भाषा | Updated: July 20, 2021 16:52 IST2021-07-20T16:52:56+5:302021-07-20T16:52:56+5:30

Delhi riots: Court acquits accused of rioting and dacoity | दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया

दिल्ली दंगा: अदालत ने दंगा करने और डकैती के आरोपी को बरी किया

नयी दिल्ली, 20 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगे और डकैती करने में शामिल रहने के आरोपी सुरेश को मंगलवार को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है और गवाहों के बयान पूरी तरह विरोधाभासी हैं।

उन्होंने कहा, '' यह साफ तौर पर बरी करने का मामला है।''

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुरेश ने दंगाइयों की भीड़ के साथ मिलकर कथित तौर पर 25 फरवरी, 2020 की शाम को बाबरपुर रोड पर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट की थी।

हिंसा के दौरान जिस दुकान में लूटपाट की गई उसके मालिक भगत सिंह ने दुकान को आसिफ को किराये पर दिया हुआ था जोकि इस मामले में शिकायतकर्ता है।

जांच के दौरान सिंह ने पुलिस को बताया था कि ''दंगाई गुस्से में थे और इस दुकान को लूटना चाहते थे क्योंकि यह एक मुसलमान की थी और उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास लेकिन असफल रहे।''

बाद में सिंह और हेड कांस्टेबल सुनील ने दंगाइयों में शामिल रहने के तौर पर सुरेश की पहचान की थी। सुनील इलाके के बीट कांस्टेबल थे। सुरेश को सात अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और मंडोली जेल में 10 महीने बिताने के बाद उन्हें 25 फरवरी 2021 को जमानत मिली थी। सुरेश ने आरोपों से इंकार किया था।

दिल्ली दंगे से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है। हिंसा से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई जारी है। पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi riots: Court acquits accused of rioting and dacoity

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे